उत्तर प्रदेश में आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 10 साल की सजा पर रोक
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 04:20 AM
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि आजम खान को जमानत मिल गई है, फिर भी उन्हें फिलहाल सीतापुर जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एक और मामला लंबित है। उस मामले में अगर उन्हें राहत मिलती है, तभी उनके जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह साफ होगा। UP News :
डूंगरपुर मामला क्या है?
इस मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता अबरार हुसैन ने आरोप लगाया था कि 2016 में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए आजम खान ने कई लोगों के साथ उसके डूंगरपुर घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी, जबरन मकान में तोड़फोड़ की और कब्जा कर लिया।
2019 में मामला दर्ज, 2024 में सजा
एफआईआर दर्ज होने के पांच साल बाद, 2024 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने लंबी उम्र और बीमारी का हवाला देकर पैरवी की।
12 अगस्त को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था। आज जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को जमानत दे दी। UP News :उत्तर प्रदेश के इस शहर में गरीबों के लिए नया आशियाना, महापुरुषों के नाम से मिलेगी नई पहचान