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UP News बाहुबलि पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा

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UP News : उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहे बाहुबलि विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने गायिका से गैंगरेप के मामले में 15 साल की सजा और 1 लाख 10 हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।

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भदोही की एमपी एमएलए के कोर्ट ने शनिवार को यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई वैसे ही पुलिस ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया।

आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी की गायिका से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा तथा पौत्र विकास मिश्रा का नाम सामने आया था। इन तीनों पर गायिका से दुष्कर्म और धमकी देने का मामला अक्टूबर 2020 में दर्ज कराया गया था। आरोप लगा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था और इसके बाद विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका के साथ दुष्कर्म किया।

आरोप है कि गैंगरेप में नाम सामने आने पर बाहुबलि पूर्व विधायक के बेटे और पौत्र ने गायिका को वाराणसी छोड़ने की धमकी दी और रास्ते में दोनों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने इस मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोष सिद्ध करार दिया है, जबकि आरोपी बेटे और पौत्र को कोर्ट ने बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय के मुताबिक, विजय मिश्रा के बेटे और पौत्र को पूरे मामले में संदेह का लाभ मिला है। विजय मिश्रा को इस मामले में होने वाली सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि गायिका से गैंगरेप मामले में फैसला हुआ है। इसमें विजय मिश्रा दो सिद्ध किए गए हैं। अगली तारीख पर सजा सुनाई जाएगी।

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