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सावधान : सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर मिलेगी उम्रकैद

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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए तय किया गया है कि सोशल मीडिया पर गलत तथा अभद्र पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा UP News

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बड़े फैसले की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 (Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024) के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। अभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है।

इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे।

सोशल मीडिया पर मिलेगा विज्ञापन UP News

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापन देने के लिए एजेंसियों/फर्मों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है। नीति को मंजूरी मिलने से देश के अन्य हिस्सों और यहां तक कि विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग ने सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स/एजेंसियों/फर्मों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नीति में कहा गया है कि श्रेणी के अनुसार, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स/अकाउंट होल्डर्स/ऑपरेटरों को अधिकतम क्रमश: 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

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