UP News : प्रयागराज : प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंधों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस दौरान बने शारीरिक संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।
किस मामले में सुनाया फैसला
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आपको बता दें कि संत कबीर नगर के रहने वाले जियाउल्ला के खिलाफ स्थानीय थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला सुनाया है।
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हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीडि़ता ने निचली अदालत में स्वीकारा है कि वह युवक के साथ प्रेम-प्रसंग में थी और उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेम-प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी रदद कर दिया। प्रेम-प्रसंग के दौरान बनाये गये शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माने जाने के मामले में हाईकोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इस समय अदालतों में ऐसे कई मामले चल रहे हैं जिसमें प्रेम-प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में उसे रेप कहकर पुलिस में शिकायत कर दी जाती है।UP News
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