UP News : दहेज मिला न बीवी, मिली तो बस काल कोठरी की जिंदगी
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 12:29 PM
UP News : बलिया। यूपी के जनपद बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज प्रताड़ना के बाद एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को सात साल कैद की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने शुक्रवार को रणजीत चौहान को अपनी पत्नी की दहेज प्रताड़ना के बाद मौत के मामले में दोषी ठहराया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने कहा कि 11 अगस्त 2018 को पकड़ी थाना क्षेत्र के चकरा गांव में सरोज नामक महिला का शव पंखे से लटका मिला था।
सरोज के पिता रघुनंदन चौहान की शिकायत पर सरोज के पति रणजीत चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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