झूठे प्यार का नाटक, धर्म परिवर्तन का दबाव और फिर...
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
05 Aug 2024 04:43 PM
UP News : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने नाम बदलकर युवती के साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार-बार धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाने लगा। मामले की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बताया जा रहा है कि पीलीभीत जिले में एक पुलिस कांस्टेबल ने दूसरे समुदाय की युवती के साथ पहले प्यार का ढोंग रचाया उसके बाद बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। साथ ही युवती का अश्लील वीडियो बनाकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल चांद खान उर्फ राज और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लगातार शादी का डाल रहा था दबाव
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता दो साल पहले एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। उसी समय एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद आरोपी सिपाही ने वहां पहुंचकर युवती को बचा लिया और तभी से महिला की सिपाही से दोस्ती हो गई। आरोपी कांस्टेबल ने शुरू में अपना नाम राज बताया और उस पर शादी के लिए जोर डालने लगा।
नशीली पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार
खबरों की मानें तो, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी कांस्टेबल पहले उसे बहला-फुसलाकर पुलिस लाइन में स्थित अपने घर ले गया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार कर उसकी आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना ली। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने बताया कि युवती को कुछ समय बाद पता लगा कि आरोपी का नाम राज नहीं है, बल्कि चांद खान है और वह पहले से ही दो शादियां कर चुका है।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूलता था पैसे
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता पर धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे वसूलने लगा। उसने पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दो बार एक मौलवी को भी बुलाया। पुलिस ने बताया कि महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में कांस्टेबल की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी ने बताया कि पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद आरोपी कांस्टेबल और उसकी पत्नी गुलशन आरा उर्फ जेवा के खिलाफ यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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