उत्तर प्रदेश में किसानों को दुर्घटना पर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन
भारत
चेतना मंच
01 Oct 2025 06:36 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिवारों के लिए बड़ा राहत पैकेज तैयार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत खेती-किसानी करते समय दुर्घटना का शिकार होने पर किसानों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना वाकई उन किसानों के परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो एकाएक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। UP News :
कितनी मदद मिलेगी?
* दोनों हाथ-पैर या एक हाथ और एक पैर खोने, या आंख की हानि होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये।
* 25% से 50% तक की विकलांगता होने पर 1 से 2 लाख रुपये।
* खेती के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये।
पेड़ गिरने, भूस्खलन, यात्रा के दौरान दुर्घटना, बिजली गिरना, बाढ़, जानवर के काटने, करंट लगना, आग लगना, घर गिरना, आतंकवादी हमला, गड्ढे में गिरना या डकैती जैसी घटनाओं में किसानों और उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी।
कौन पात्र हैं?
* उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच।
* बंटाई या पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं।
* जरूरी दस्तावेज: खतौनी की सत्यापित कॉपी, रजिस्टर्ड पट्टा, बटाईदार प्रमाण पत्र, जमीन मालिक का प्रमाण, उम्र व पता प्रमाण पत्र।
आवेदन कैसे करें?
आनलाइन आवेदन:
* उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
* मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना पर क्लिक करें।
* आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
* कृषि विभाग सत्यापन के बाद राशि सीधे आपके खाते में भेज देगा।
आफलाइन आवेदन:
* दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर विवरण भरकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें।
* तहसील के जरिए सत्यापन के बाद आवेदन कृषि विभाग को भेजा जाएगा।
खेती-किसानी जोखिम भरा कार्य है। इस योजना से दुर्घटना का शिकार होने पर किसान और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा और राहत मिलती है। मृत्यु होने पर भी परिवार को आर्थिक मदद प्रदान कर जीवन में संतुलन बनाए रखा जाता है। UP News