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अपनी धन-दौलत की जानकारी नहीं देने वालों पर चलेगा सरकारी हंटर, आदेश जारी

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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर हंटर चलाने का बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि जो सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी (सम्पत्ति) का पूरा विवरण नहीं देगा उसके ऊपर सरकारी हंटर चलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों तथा आधिकारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का पूरा विवरण सरकार को देना ही पड़ेगा।

संपत्ति का विवरण नहीं देने पर रोक देंगे वेतन UP News

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले में कहा गया है कि उन सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी प्रमुख सचिवों, अपर मुख्य सचिवों, सचिवों, महानिदेशकों, निदेशकों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया। इस पत्र में सरकारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 2 और 4 का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया था।
सरकार द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि कई कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति का विवरण नहीं दिया है।

इस स्थिति को देखते हुए, समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। हालांकि, यदि इस तारीख तक भी विवरण जमा नहीं किया गया, तो उन कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने 2023 का विवरण नहीं दिया है और केवल 2024 का विवरण दिया है, उन्हें भी 2023 का संपत्ति विवरण 2024 में जमा करना होगा। UP News

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