शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, दिए निर्देश
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 01:42 PM
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 01:42 PM
UP News : उत्तर प्रदेश (UP) के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ की जाएं। इस संदर्भ में, कोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा को नोटिस जारी कर पूछा है कि बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
हजारों पद रह गए थे रिक्त
इससे पहले, उत्तर प्रदेश (UP) में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में 27,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को इन रिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। लेकिन अभी तक इन हजारों रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किया गया है। आखिर किन कारणों से उत्तर प्रदेश (UP) सरकार हाईकोर्ट के आदेश निर्देश के बाद भी इन हजारों रिक्त पदों पर भर्ती करने पर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
हालांकि, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इससे संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2025 को निर्धारित की है। आखिर हाईकोई व सुप्रीम कोर्ट के जवाब मांगने के बावजूद सरकार इस भर्ती को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही है।
राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा निदेर्शों के बाद, उम्मीद है कि राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके। 27000 पद किसी भी दृष्टि से कम नहींं होते हैं। इन सभी पदों की भर्ती होने पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, साथ ही स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। UP News