उत्तर प्रदेश के इस शहर में वैध मकानों को मिलेगी कानूनी मान्यता, जानिए पूरी प्रक्रिया
UP News
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 01:24 PM
UP News : अगर आपने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिना नक्शा पास कराए मकान बना लिया है और अब उसे वैध कराना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने ऐसे लोगों के लिए कंपाउंडिंग स्कीम शुरू की है जिसके तहत आप तय मानकों और शुल्क का पालन करते हुए अपने भवन को वैध करा सकते हैं।
क्या है कंपाउंडिंग प्रक्रिया?
MDA की सचिव अंजुलता ने जानकारी दी कि नगर विकास विभाग ने भवनों की कंपाउंडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि यदि किसी ने बिना अनुमति भवन निर्माण कर लिया है, तो अब वह निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर और सरकारी गाइडलाइंस का पालन कर नक्शा स्वीकृत करवा सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
यह योजना उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठे थे, बिना नक्शा पास कराए मकान बना लिया और अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अगर बात करें शुल्क और शर्तों की तो कंपाउंडिंग शुल्क भवन के आकार, क्षेत्रफल और उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार तय किया गया है। सभी संबंधित मानकों और नियमों को पूरा करना अनिवार्य होगा। एक दर सूची भी जारी की गई है, जिसके आधार पर शुल्क तय होगा।
क्यों शुरू की गई ये योजना?
MDA का कहना है कि इस योजना का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि राहत देना है। यह कदम आम नागरिकों को राहत देगा, MDA को राजस्व की प्राप्ति कराएगा और शहरी विकास की योजना को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा। MDA ने नागरिकों से अपील की है कि जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, वे जल्द से जल्द कंपाउंडिंग प्रक्रिया का लाभ उठाएं और अपने भवन को कानूनी रूप से वैध बनवाएं।। यह एक सुनहरा अवसर है अपनी गलती सुधारने का और भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने का।
अगर आपने नियमों की जानकारी के अभाव में बिना नक्शा पास कराए मकान बना लिया है, तो घबराएं नहीं। अब आपके पास उसे वैध करवाने का एक आसान और कानूनी रास्ता है। बस तय मानकों और शुल्क के अनुसार आवेदन करें और अपने भवन को बना लें पूरी तरह वैध। UP News