लखनऊ पुलिस के सख्त निर्देश, नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति दी तो...
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 08:21 PM
UP News : लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एक नया निर्देश जारी करते हुए अभिभावकों को चेतावनी दी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने देना कानूनन अपराध होगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। नए कानून के तहत, अगर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ और उनके अभिभावकों के खिलाफ धारा 199(क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस अपराध में संलिप्त पाए जाने पर अभिभावकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। वाहन चलाने वाले नाबालिग को भी लाइसेंस के लिए अपात्र कर दिया जाएगा, जिससे वह 18 साल की उम्र पूरी करने पर भी लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।
नाबालिग बच्चों को न दें अनुमति UP News
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें। पुलिस अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यह कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) के तहत की जाएगी।