हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनाई
UP News :
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
31 May 2025 06:49 PM
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
31 May 2025 06:49 PM
UP News : मऊ सदर सीट से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादित भाषण (हेट स्पीच) के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। शुक्रवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। अब सजा का ऐलान किया। इस फैसले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि दोष सिद्ध होने की स्थिति में अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दो हजार के जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
यह प्रकरण फरवरी 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मऊ जनपद के पहाड़पुरा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर कुछ अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने सत्ता में आने के बाद "पुराना हिसाब चुकता" करने जैसे कथन कहे थे, जिसे चुनाव आयोग और प्रशासन ने भड़काऊ भाषण की श्रेणी में माना। इस संबंध में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर मऊ कोतवाली में अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चला, जहां तीन वर्षों तक सुनवाई के बाद अब न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है। UP News
अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा
संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब्बास अंसारी और उनके सहयोगी भारी सुरक्षा घेरे में अदालत पहुंचे। सीजेएम डॉ. के.पी. सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद निर्णय की तारीख 31 मई तय की थी। UP News
क्या जाएगी विधायक की सदस्यता?
भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो सकती है। ऐसे में अब्बास अंसारी की विधायकी भी इस फैसले से प्रभावित हो सकती है। हालांकि अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दो हजार के जुर्माने के साथ दो साल की सजा सुनाई है। UP News