उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ये एफआईआर रद
भारत
चेतना मंच
27 Sep 2025 05:49 PM
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी सहित अन्य पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर को रद कर दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के कर्वी थाना से जुड़ा था, जहां 31 अगस्त 2024 को आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। UP News :
कोर्ट ने क्या कहा?
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की डिविजन बेंच ने पाया कि चार्ट तैयार करने में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब चार्ट वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उस पर आधारित एफआईआर को कायम नहीं रखा जा सकता।
आरोपियों और वकीलों का पक्ष
इस प्रकरण में नवनीत सचान, शहबाज आलम और अन्य लोग भी शामिल थे। उनके अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने बिना ठोस आधार और प्रक्रिया का पालन किए गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगाईं। इस फैसले से अब्बास अंसारी और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही, अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। यह आदेश कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। UP Newsउत्तर प्रदेश में दिवाली पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर! बस करना होगा ये आसान काम