उत्तर प्रदेश में अब रोजाना 12 घंटे काम, 3 दिन छुट्टी और ओवरटाइम का नया नियम लागू
भारत
चेतना मंच
05 Nov 2025 02:43 PM
उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री कर्मचारियों के कामकाजी घंटों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब राज्य की फैक्ट्रीज में कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे तक काम करवाना कानूनी रूप से संभव होगा, जबकि साप्ताहिक तीन दिन की छुट्टी अनिवार्य होगी। UP News :
फैक्ट्रियों में कार्य का समय अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन किया जाएगा
यह कानून 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। संशोधित अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार अब फैक्ट्रियों में कार्य समय अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन निर्धारित कर सकती है। हालांकि, साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, और निर्धारित सीमा से अधिक काम कराने पर ओवरटाइम नियम लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी लिखित सहमति देता है, तो उसे बिना किसी अंतराल के 6 घंटे तक अतिरिक्त काम कराना संभव होगा। इस स्थिति में ओवरटाइम की मजदूरी साधारण वेतन की दोगुनी दर से दी जाएगी।
महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति
इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में रात की शिफ्ट में काम करने की छूट दी जाएगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। UP Newsब्रिटेन की नागरिकता लेने वाले मौलाना पर उत्तर प्रदेश एटीएस का शिकंजा, मदरसों की मान्यता रद