उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए अब प्रीपेड मीटर अनिवार्य, उपभोक्ता परिषद ने खोला मोर्चा
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 04:02 AM
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RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 04:02 AM
उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन प्रीपेड मीटर के साथ ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इसके लिए विभागीय निर्देश जारी किए हैं। अब उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को तय समय के भीतर प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। इस कनेक्शन के लगने के बाद लोग जितना पैसा मीटर में डलवाएंगे उतना ही बिजली खर्च कर पाएंगे। UP News :
समीक्षा और कार्यप्रणाली
डॉ. गोयल ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। प्रत्येक दिन की समीक्षा मुख्य अभियंता, वितरण द्वारा की जाएगी, जबकि निदेशक वाणिज्य साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष ने साफ कहा कि नए कनेक्शन बिना प्रीपेड मीटर के जारी नहीं किए जाएंगे। किसी भी तरह की देरी की शिकायत मिलने पर तुरंत जांच और कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति
इस फैसले का विरोध राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता विद्युत अधिनियम 2003 और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि बिना पूर्व सहमति और मूल्य निर्धारण के ऐसे मीटर जबरन थोपने की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए।
कर्मचारियों और निजिकरण नीति पर विरोध
यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन के नए नीतिगत फैसले का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी विरोध किया। समिति का कहना है कि अधिक राजस्व वाले शहरों में वितरण प्रणाली को निजी कंपनियों को देने की योजना बन रही है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कई बड़े शहरों में सरकारी पद कम हो जाएंगे। UP News