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बड़ी खबर : बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों कसा जाएगा शिकंजा, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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UP News / लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बिना मान्यता वाले स्कूलों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम कर रही योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के खिलाफ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार 10 अक्टूबर तक राज्य के सभी जिलों में एक व्यापक अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए ऐसे स्कूलों की पहचान की जा सकेगी, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। मान्यता रद्द होने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने बगैर मान्यता लिए स्कूलों के संचालन को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। इसेक लिए जिला स्तर पर अभियान के बाद बिना मान्यता वाले स्कूलों को 1 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर अगर उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, साथ ही मान्यता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल संचालित करती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान है, जो मान्यता प्राप्त किए बिना स्कूलों की स्थापना या संचालन पर रोक लगाता है।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) महेंद्र देव ने इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि जो कोई भी आवश्यक मान्यता प्रमाणपत्र के बिना स्कूल स्थापित या संचालित करेगा या मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल का संचालन जारी रखेगा, उसे नियमों के अनुरूप सख्त परिणाम भुगतने होंगे। UP News

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