यूपी में अनोखी पहल, देना होगा दहेज का ब्यौरा, तभी मिलेगा ये सर्टिफिकेट
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उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 03:45 AM
Up News : उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां अब मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नया कानून बनाया है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते टाइम वर-वधु को दहेज का भी विवरण देना पड़ेगा। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग का निर्देश जारी किया है।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दहेज विवरण
आपको बता दें कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए हजारों ती तादाद में आवेदन किया जाता है। जिसके लिए आपको विवाह का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज लगाने पड़ते है। अब इसमें आपको दहेज का शपथ पत्र भी देना जरूरी होगा। इसके लिए कार्यालय के बाहर एक नोटिस भी लगवा दिया गया है। शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना पड़ेगा। अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र जरूर दें।
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कहां काम आता है शादी का सर्टिफिकेट?
आपको बता दें की मैरिज सर्टिफिकेट कई जगह काम आता है, अगर आपको ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हो, साथ ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा दंपति ट्रैवल वीज़ा या किसी देश में स्थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट से आसानी से कर सकते है। इतना ही नहीं अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी पड़ती है। जैसे अगर दंपति में से कोई एक शादी के बाद धोखा देकर भाग जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए शादी का सर्टिफिकेट काम आएगा। Up News