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नए साल के जश्न पर रहेगा बाबा की पुलिस का पहरा, New Year पार्टी को लेकर UP पुलिस ने जारी कर दी गाइड लाइन

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UP News : नव वर्ष (New Year 2024) आने वाला है। ऐसे में लाजमी है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या (New Year) पर हर कोई पार्टी करना चाहेगा। यदि आप भी नववर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने या पार्टी करने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नव वर्ष की पार्टी के लिए खास गाइड लाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस की गाइड लाइन प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुखिया उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर तैनात प्रशांत कुमार ने जारी की है।

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हुड़दंग पर रहेगी पाबंदी

उत्तर प्रदेश के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए खास गाइड लाइन जारी की गयी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस की ओर से प्रदेश वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल पर आयोजन सभ्य और शालीन तरीके से हों। नए साल के मौके पर सडक़ पर हुडदंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। सडक़ पर कार और बाईक से स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बिना लाइसेंस लिए सार्वजनिक रूप से शराब पीने व पिलाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीजे को केवल 60 डेसिमल तक ही बजाया जा सकेगा। रात के 12:30 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

वहीं साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को सभी धार्मिक स्थलों पर काफी भीड़ देखी जाती है तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

नोएडा में रहेगी खास पाबंदी

उधर, यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों ने नए साल का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने भी नए साल पर होने वाले छोटे बड़े सभी जश्नों पर अपना पहरा बैठा दिया है। नए साल के जश्न पर तेज आवाज में डीेजे बजाने को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के खिलाफ जाकर तेज आवाज और निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है।

होटल, बार और रेस्टोरेंट में जश्न

नए साल का जश्न मनाने के लिए नोएडा के होटल, बार और रेस्टारेंट में दबाकर तैयारी की जा रही है। नए साल के जश्न के लिए बार और रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने यहां इंटीरियर डिजाइन तक बदल दिया। नोएडा के सेक्टर 38 ए गार्डन गैलेरिया मॉल, सेक्टर 18 मार्केट, डीएलएफ मॉल व सेक्टर 32 ए लॉजिक्स मॉल में सबसे अधिक बार व रेस्तरां हैं। यहां जश्न मनाने दिल्ली तक से लोग आते हैं। कुछ मॉल में फैमिली के साथ लाइव गजल व फूड-ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया है। कुछ रेस्तरां में स्काई डायनिंग, रूफटॉप रेस्टोरेंट में फूड एंड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है।

एफआईआर और 50 हजार का जुर्माना

नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) के जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद के अनुसार नए साल में पार्टी के लिए अब तक 20 आवेदन आए हैं। सोसायटी, क्लब, ओपन एरिया और कम्युनिटी सेंटरों में आयोजन के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। डीजे 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति रहेगी। इसके बाद डीजे बजाने या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

New Year के जश्न पर नोएडा पुलिस का पहरा, डीजे बजाने पर हो सकती है जेल

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