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उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला वालों पर चलाया डंडा, एक जगह नहीं बनेंगे

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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाला उद्योग तथा पान मसाला के व्यापारियों के ऊपर बड़ा डंडा चला दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि पान मसाला तथा तम्बाकू एक ही फैक्टरी में नहीं बनेंगे न ही पैक होंगे। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि 1 जून से पान मसाला तथा तम्बाकू एक ही दुकान में नहीं बेचे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश का व्यापक स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य सुरक्षा आयुक्त केे पद पर तैनात रही IAS अधिकारी अनीता सिंह ने यह आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश की बेहद प्रभावशाली महिला  IAS अफसर अनीता सिंह का रिटायरमेंट से पहले यह सबसे बड़ा आदेश है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का पान मसाला पर आदेश?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध महिला  IAS अफसर अनीता सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। अनीता सिंह शुक्रवार को ही रिटायर हुई हैं। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले  IAS अफसर अनीता सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के कारण 1 जून 2024 से उत्तर प्रदेश में अब न ही एक दुकान में पान मसाला और तंबाकू बेचा जा सकेगा और ना ही एक फैक्टरी परिसर में इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग की जा सकेगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को जानकारी भेजी है। प्रतिबंध एक जून से लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण पैकिंग भंडारण वितरण और बेचने पर 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संज्ञान में आया कि विभिन्न पान मसाला बनाने वाली इकाइयों द्वारा तंबाकू का भी निर्माण पान मसाला के ही ब्रांड नाम अथवा किसी अन्य  के ब्रांड नाम से किया जा रहा है। पान मसाला के हत पाउच के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेचे जा टिन रहे हैं और उनका स्टॉक किया जा रहा है। जाना उच्चतम न्यायालय द्वारा एक केस की सुनवाई में में पारित आदेश में ऐसे निर्माण और पैकेजिंग व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का भी था आदेश UP News

पान मसाला व गुटखा बनाने वाली इकाइयों द्वारा अपने ब्रांड के पान मसाला के साथ ही तंबाकू का निर्माण भंडारण वितरण और विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने जन स्वास्थ्य को देखते हुए एक ही परिसर में एक ही ब्रांड नेम या अलग ब्रांड नाम से तंबाकू निकोटीन के साथ पान मसाला के भी निर्माण, पैकिंग, स्टॉक, वितरण और बेचने पर 1 जून से प्रतिबंध लगा दिया है।

अनीता सिंह के आदेश की हो रही है तारीफ

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त पद पर  IAS अधिकारी अनीता सिंह तैनात थीं। अनीता सिंह शुक्रवार को रिटायर हो गई हैं। रिटायर होने से पहले उन्होंने पान मसाला उद्योग तथा पान मसाला के व्यापार को लेकर ऊपर बताया गया आदेश जारी किया है। श्रीमती अनीता सिंह के इस आदेश की पूरे उत्तर प्रदेश में खूब तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों का कहना है कि इस आदेश से तम्बाकू का धंधा करने वालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तम्बाकू चबाने से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को कैंसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध  IAS अधिकारी अनीता सिंह के आदेश से कैंसर फैलाने वाले उत्पाद पर नियंत्रण लग सकेगा।

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