Site icon चेतना मंच

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने मान लिया फास्टैग व्यवस्था सही है

UP News

UP News

UP News :  उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने वाहनों पर फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने टोल टैक्स के लिए चलाई जा रही फास्टैग योजना को सही मान लिया है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने वाहन पर फास्टैग लगा न होने पर दोगुना टोल टैक्स वसूल करने को भी पूरी तरह से उचित बताया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने फास्टैग के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश

हमारे प्रयागराज संवाददाता आर.पी. दुबे के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने फास्टैग की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वाहनों की लंबी कतार कम करने के लिए डिजिटल मोड में टोल वसूली का नियम बनाने का अधिकार है। फास्टैग नहीं लगाने पर दोगुनी फीस देने का उपबंध है। ऐसे में याची से दो गुना टोल टैक्स लेना नियम के अनुसार सही है। राजमार्ग में फास्टैग लेन बनाने का केंद्र सरकार का निर्णय नीतिगत है। इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह की जनहित याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याची तीन जून 2024 को कार से प्रयागराज से वाराणसी गया था। लौटते वक्त हंडिया टोल का प्लाजा पर कार में फास्टैग न होने पर 230 रुपये निर्धारित टोल फीस पेनाल्टी के रूप में लिया गया। याची का कहना था कि उसने कार का वन टाइम टैक्स भरा है, रोड टैक्स भी जमा किया है। इसलिए टोल टैक्स लेना दोहरा कर है, जो गलत है। UP News 

नोएडा में सावन के गीतों पर खूब थिरके सेक्टरवासी

ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।

देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें।

Exit mobile version