शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की मेरिट लिस्ट
Delhi News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
17 Aug 2024 04:22 PM
UP News : उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को झटका देते हुए सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया है।
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शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। वहीं नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा खतरा मडंरा रहा है।
क्या है शिक्षक भर्ती मामला
दरअसल हाई कोर्ट में पिछले लंबे वक्त से 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला पेंडिंग पड़ा था। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। इस याचिका में शिक्षक भर्ती के 19 हजार पदों पर आरक्षण अनियमितता का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए टीचर भर्ती की मौजूदा मेरिट लिस्ट को सही नहीं माना है और उसे रद्द कर दिया। अब यूपी सरकार को अदालत ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया है।
HC ने योगी सरकार को क्या दिया आदेश? UP News
बता दें कि हाई कोर्ट ने यूपी की उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया कि नई मेरिट लिस्ट में आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन होगा। साथ ही सरकार को अगले तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी।
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