UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को दो साल बाद फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को कन्या विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना सामान्य जाति, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीब परिवारों के लिए लागू होगी।
क्या है विवाह अनुदान योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत वैवाहिक अनुदान योजना को पुनः संचालित किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह योजना सामान्य जाति, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभार्थियों के लिए लागू होगी। बता दें कि, समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
विवाह अनुदान योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,800 रुपये से अधिक नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद संबंधित विकासखंड अधिकारी सत्यापन करेंगे और सत्यापन पूरा होने पर समाज कल्याण विभाग लाभार्थी के खाते में सीधे 20,000 रुपये ट्रांसफर करेगा। अगर किसी परिवार की आय इस सीमा से अधिक है तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
ऑनलाइन आवेदन: लाभार्थी को योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विकासखंड स्तर पर सत्यापन: आवेदन के बाद संबंधित विकासखंड अधिकारी सत्यापन करेंगे।
राशि ट्रांसफर: सत्यापन पूरा होने के बाद, समाज कल्याण विभाग 20,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करेगा।
कब से लागू होगी यह योजना?
पिछले दो वर्षों से विवाह अनुदान योजना बंद थी लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ फिर से चालू किया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों का विवाह आसानी से कर सकें। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, यह योजना जनवरी 2025 से पुनः लागू कर दी गई है और सरकार इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। UP News
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