UP News : उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दे रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में किसान या उनके परिजन आर्थिक संकट में न पड़ें। चाहे बिजली गिर जाए, मकान ढह जाए या खेत में काम करते हुए कोई हादसा हो जाए। सरकार पीड़ित किसान परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद देती है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यदि कोई किसान दुर्घटना में जान गंवा देता है, गंभीर रूप से घायल होता है या विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार को अर्थिक सहायता दी जाती है।
- मृत्यु या स्थायी विकलांगता (दोनों हाथ/पैर गंवाना, आंखों की रोशनी खोना आदि) पर ₹5 लाख तक की सहायता।
- विकलांगता (25% से 50% तक) ₹1 से 2 लाख की सहायता।
किन दुर्घटनाओं को किया गया है कवर?
यह योजना सिर्फ खेत में हुए हादसों तक सीमित नहीं है। इसमें कई अन्य घटनाएं भी शामिल हैं जैसे-बिजली गिरना, पेड़ या मकान गिरना, जानवर के काटने से मौत या चोट, आग लगना, बाढ़ में बह जाना, सड़क, रेल या अन्य यात्रा दुर्घटनाएं, भूस्खलन, आतंकी हमला या डकैती के दौरान मौत, छत से गिरना या लड़ाई में चोट लगना। सरकार ने इन सभी परिस्थितियों को योजना में शामिल किया है ताकि हर प्रकार के असामान्य हादसे में भी किसान परिवार को सुरक्षा मिल सके।
आवेदन की समय सीमा
अगर कोई किसान या उसके परिवार का सदस्य दुर्घटना का शिकार होता है तो घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
देरी से आवेदन करने पर सहायता राशि मिलने में रुकावट आ सकती है। इसलिए जैसे ही घटना हो, संबंधित तहसील या जिला कृषि विभाग में संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दें।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। आवेदन के साथ FIR, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि हो), विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदन की प्रक्रिया जिले की कृषि विभाग की वेबसाइट या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पूरी की जा सकती है। UP News