UP ट्रैफिक चालान में बड़ा बदलाव, लेट फीस से बचना है तो जानिए नियम
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 11:10 AM
उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान समय पर न भरने पर जेब पर और भारी पड़ेगा। राज्य के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटे चालानों को लेकर नई वसूली व्यवस्था लागू कर दी है जिसके तहत चालान कटने के एक महीने के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में चालान नहीं भरने पर लेट फाइन (विलंब शुल्क) देना होगा जो चालान की राशि का 5% से 10% तक हो सकता है। Uttar Pradesh News
10 अगस्त से लागू हुआ नया नियम
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह के मुताबिक, यह नई व्यवस्था 10 अगस्त 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इसके तहत यदि आपने चालान कटने के 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर कहें तो, अगर किसी का चालान ₹1,000 का है और वह समय पर नहीं भरा गया, तो उस पर ₹50 से ₹100 तक का अतिरिक्त फाइन जुड़ सकता है।
व्हाट्सएप पर मिल रहा ई-चालान नोटिस
अब चालानों की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आ रही है। परिवहन विभाग व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए ई-चालान नोटिस वाहन मालिकों को भेज रहा है। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालानों की सूचना दी जा रही है। दूसरे चरण में 2022 और 2023 के लंबित चालान भेजे जाएंगे। आप इस चैटबॉट के जरिए अपने चालान की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
कैसे भरें अपना चालान?
अब आपको चालान भरने के लिए कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-चालान सिस्टम शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे ही चालान की रकम ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
चालान ऑनलाइन भरने के स्टेप्स
echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
Check Challan Status पर क्लिक करें।
आपको तीन विकल्प मिलेंगे-चालान नंबर, वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। जानकारी भरने के बाद चालान डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेगी।
संबंधित चालान के सामने Pay Now पर क्लिक करें।
नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट करें।
भुगतान के बाद ऑनलाइन रसीद डाउनलोड करें।
अब यह जरूरी हो गया है कि चालान कटते ही तुरंत उसकी जानकारी चेक करें और समय पर भुगतान करें। अन्यथा, न सिर्फ जुर्माना बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में वाहन संबंधी अन्य कार्यों (जैसे रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ट्रांसफर आदि) में भी बाधा आ सकती है। परिवहन विभाग ने संदेश देते हुए कहा है कि, "समय पर चालान का भुगतान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि आपको अतिरिक्त फाइन न देना पड़े।" Uttar Pradesh News