इस सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना भी जारी करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद किसी प्रकार का कोई उत्तर न मिलने पर उनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने SIR के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में SIR का फार्म भरकर जमा ना करने वाले नागरिक बाद में वोट देने के अधिकार से भी वंचित किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने फिर दोहराया है कि SIR का फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2025 है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने SIR की पूरी प्रक्रिया को दोहराया है। उन्होंने बताया कि SIRअभियान के दौरान BLO जब गणना प्रपत्र बांटने जाएंगे और उन्हें कोई ऐसा घर मिलता है जिसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। मकान में ताला बंद है, तो ऐसे मतदाता के घर भी गणना पत्र डाला जाएगा। निर्धारित समय के बाद भी यदि कोई व्यक्ति प्रपत्र जमा नहीं करता है अथवा BLO को नहीं मिलता है तो उसका नाम एकदम से सूची से नहीं हटाया जा सकेगा। उसके लिए एक प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा। गणना प्रपत्र वापसी में जमा न करने वाले मतदाताओं के नाम को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश ASD अर्थात एबसेंट, शिफ्टिड, डेथ के नाम से बनने वाली पृथक सूची में शामिल किया जाएगा। इसी सूची में मृतकों, बाहर शिफ्ट होने वाले और कई सालों से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इस सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना भी जारी करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद किसी प्रकार का कोई उत्तर न मिलने पर उनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि SIR के फार्म में फोटो लगाना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी मतदाता का फोटो मतदाता सूची में स्पष्ट नहीं है तो वह अपनी अद्यतन फोटो कालम में चस्पा करके फॉर्म जमा करेगा। उसका अद्यतन फोटो मतदाता सूची में दिखने लगेगा। यदि गणना प्रपत्र पर दी गई फोटो स्पष्ट है तो मतदाता को दूसरी फोटो चस्पा करना जरूरी नहीं है। गणना प्रपत्र पर फोटो चस्पा करना मतदाता के लिए ऐच्छिक है। मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि BLO को गणना प्रपत्र वितरित करने संबंधी सभी निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के आधार पर काम चल रहा है। UP News