UP News : उत्तर प्रदेश पुलिस ने भाजपा के एक नेता को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा मुनादी करके भाजपा नेता की प्रोपर्टी को कुर्क करने की घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के इस भाजपा नेता पर उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने 25 हजार रूपए का ईनाम घोषित कर रखा है। उत्तर प्रदेश के इस भगोड़े नेता ने एक व्यापारी तथा उसकी बेटी को कार से कुचल दिया था।
उत्तर प्रदेश के आगरा का है मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के फरार पोते दिव्यांश चौधरी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने के मामले में दर्ज मुकदमे में फरार दिव्यांश पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। अब पुलिस ने कोर्ट से कुर्की की अनुमति ली। इस पर शाहगंज थाना पुलिस ने रविवार को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराई। ऐसे में आरोपी दिव्यांश चौधरी ने यदि 30 दिन में कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तो घर की कुर्की की जाएगी। शाहगंज के ऋृषि मार्ग पर 15 अप्रैल 2024 को पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पोते दिव्यांश चौधरी ने शूज कारोबारी और उसकी बेटी को कार से कुचलने का प्रयास किया था। इसका सीसीटीवी सामने आया था। आरोपी की करतूत पर उसी दिन स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। इसके बाद शाहगंज थाना पुलिस ने शूज कारोबारी की तहरीर पर आरोपी दिव्याांश चौधरी के खिलाफ हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
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भाजपा नेता तथा पूर्व राज्यमंत्री चौधरी उदयभान का आरोपी पौता दिव्यांश चौधरी 15 अप्रैल से फरार है। पहले पुलिस ने उसे दबोचने में लापरवाही बरती। इससे आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस पर आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट से भी दिव्यांश चौधरी को कोई लाभ नहीं मिला। हाईकोर्ट ने आरोपी दिव्यांशु को 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर का समय दिया था. इससे भी पुलिस सुस्त हो गई। अब 21 दिन का समय भी 10 जून 2024 को पूरा हो गया। आरोपी दिव्यांश चौधरी के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में एक और अर्जी लगाकर मुकदमा खारिज करने की गुहार लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर भी अभी तक फरार आरोपी दिव्यांशु ने कोर्ट में सरेंडर किया है।
कुर्की का नोटिस चिपकाया
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आगरा में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के डीसीपी सूरज राय ने बताया कि इस मामले की विवेचना उत्तर प्रदेश के शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद तोमर कर रहे हैं। शाहगंज पुलिस ने फरार आरोपी की कुर्की पूर्व उद्घोषणा के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। हाईकोर्ट की आरोपी को मिली 21 दिन की समय की सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस ने दोबारा पैरवी की। इस पर कोर्ट से कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश जारी किया है। इसके चलते ही रविवार को आगरा के शाहगंज थाना की पुलिस ने पूर्व राज्यमंत्री के घर नोटिस चस्पा करके मुनादी भी कराई है। ऐसे में यदि आरोपी दिव्यांशु से कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तो कुर्की की जाएगी। मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चर्र्चा का विषय बना हुआ है।
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