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Uttar Pradesh चूहा की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत, आरोपी को बुलाया गया थाने

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Uttar Pradesh: क्या आपने कभी सोचा है कि चूहा मारने पर आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने एक युवक के खिलाफ पुलिस से चूहा की हत्या किए जाने की शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस ने मृत चूहा के शव को एंटीमार्टम के लिए भेज दिया है।

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मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां शुक्रवार को एक चूहा की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने मृत चूहा का शव चूहा की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत, शव एंटीमार्टम के लिए भेजा

उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को एक चूहा की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने मृत चूहा का शव एंटीमार्टम के लिए भेजा है।

पीपल फॉर एनिमल के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने रास्ते में देखा कि एक युवक ने चूहा को पकड़ने के बाद उसकी पूंछ में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। इस पर शर्मा ने नाले में कूदकर चूहा को बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक तहरीर दी है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि शुक्रवार दोपहर में शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास से वह गुजर रहे थे, तो मनोज कुमार नाम का एक युवक चूहा की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे वहां मौजूद नाले में फेंकता दिखा।

उन्होंने तत्काल ही नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी। विकेंद्र शर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में एंटीमार्टम करने से इंकार कर दिया।

वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने बरेली स्थित आईवीआरआई में चूहा के शव को एंटीमार्टम के लिए भिजवाया है। बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि चूहा को नाले में डुबोकर मारने का शिकायती पत्र आया था जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्र ने बताया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा।

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