उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 03:15 AM
उत्तर प्रदेश में 31 साल पहले दो भाइयो की निर्मम हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के उरई में दो सगे भाइयों की हत्या में दोषी करार बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने गुरुवार को आत्मसर्मपण किया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल ले जाया जाएगा। वहीं, कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में उनके समर्थक मौजूद हैं। इसलिए पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। UP News
बता दें कि उत्तर प्रदेश के उरई के चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश व वर्चस्व को लेकर गांव के ही राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके सगे भाई जगदीश शरण की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गई थी। दोषी करार होने के बाद से छोटे सिंह फरार था।
बिनौरा बैध गांव निवासी राजकुमार और जगदीश के भाई रामकुमार ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 30 मई 1994 दोपहर 11:30 बजे वह कोठी वाले मकान के बरामदे में बड़े भाई जगदीश शरण, राजकुमार उर्फ राजा भैया, भतीजे कुलदीप कुमार, जीजा रामेंद्र सेन, गांव के वीरेंद्र सिंह व रामकरन तिवारी के साथ बैठकर बात कर रहा था। इसी दौरान गांव के रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले व दो अज्ञात अंदर घुस आए। सभी लोग हाथों में बंदूकें व राइफल लिए थे। रुद्र ने कहा कि सभी को घेर लो, कोई जिंदा न बच पाए। इसके बाद इन लोगों ने बंदूक और राइफल से फायरिंग कर दी। UP News