डिंपल यादव को बेइज्जत करने वाले मौलाना के विरूद्ध FIR दर्ज
भारत
चेतना मंच
29 Aug 2025 05:51 PM
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव को बेइज्जत करने वाले मौलाना की अब खैर नहीं। डिंपल यादव के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग करके उन्हें बेइज्जत करने वाले मौलाना साजिद रसीदी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस मौलाना के विरूद्ध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से ही FIR दर्ज है। UP News
नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाने वाला मौलाना
कानून के जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार को निशाना बनाने वाला मौलाना साजिद रसीदी अब कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। कानूनविदों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में जिस प्रकार मौलाना साजिद रसीदी की घेराबंदी हो रही है उससे साफ जाहिर है कि यह मौलाना जल्द ही पुलिस के शिकंजे में फंसेगा। FIR का ताजा आदेश उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले की जिला न्यायालय से जारी हुआ है। UP News
रामशरण नागर एडवोकेट की अपील पर जारी हुआ FIR दर्ज करने का आदेश
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के विरूद्ध अनर्गल भाषा का प्रयोग करने वाले मौलाना साजिद रसीदी के विरूद्ध गौतमबुद्धनगर के ACGM प्रथम ने FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। FIR दर्ज करने के आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर की अपील पर जारी किए गए हैं। रामशरण नागर एडवोकेट ने अदालत में अपील दायर की थी। उनकी अपील में कहा गया है कि दिनांक 20.07.2025 को समय लगभग 07:00 बजे पर प्रार्थी ने अपने घर में लगे टीवी को चालू किया तो समय लगभग 07:09 बजे पर है भारत टी.वी. चैनल पर एक खबर प्रसारित हो रही थी जिसमें मौलाना साजिद रसीदी मो0नं0-9540333210, 9311479640 निवासी 129 भू-तल, डीडीए. फ्लैट, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली 110002 जो अपने आपको मुस्लिम स्कॉलर कहते है तथा ऑल इण्डिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बताते हैं। UP News
यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेख यादव की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव वरिष्ठ सांसद लोकसभा के संबंध में घोर अपमानजनक, आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की कि श्रीमती डिम्पल यादव मस्जिद में बैठी है। उनकी पीठ का फोटो देख लीजिये नंगी बैठी है। जब यह खबर प्रसारित हो रही थी तो उस समय मेरे पास में मेरे सहयोगी अधिवक्ता देवदत्त सिंह एवं राजेन्द्र नागर निवासी डी-105, सैक्टर अल्फा-1 ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर एवं अन्य कई लोग बैठे हुये थे। मुझे एवं इन सभी लोगों ने भी इस प्रकार की टिप्पणी सुनकर बडा अफसोस जाहिर किया और विचार किया कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभिलम्ब कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये। UP News
यह खबर भारत टी. वी चैनल के अलावा चैनल यू0पी0 तक तथा अन्य बहुत सारे टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रही थी तथा उनका प्रसारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में ही नहीं आस - पड़ोस व अन्य देशों में भी होता है। इस प्रकार उक्त मौलाना साजिद रसीदी ने एक महिला वरिष्ठ सांसद के ऊपर उक्त प्रकार की टिप्पणी करके श्रीमती डिम्पल यादव का घोर अपमान किया है तथा इस प्रकार की टिप्पणी करके एक महिला सांसद ही नहीं बल्कि दुनिया की आधी महिला आबादी का घोर अपमान किया है। इस प्रकार की टिप्पणी को सुनकर एवं देखकर भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की भावनायें आहात हुई हैं तथा जन समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। किसी भी समय सम्पूर्ण भारतवर्ष में साम्प्रदायिक वातावरण दूषित हो सकता है तथा पूरे देश में शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे व्यक्ति मौलाना साजिद रसीदी के विरूद्ध बी.एन.एस. 2023 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। UP News
जिससे कि देश में शान्ति व्यवस्था एव अमन चैन का माहौल बना रहे। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा मुकदमा दर्ज करने हेतु कोतवाली सैक्टर बीटा-2 ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) पर दिनांक 27.07. 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन थाना कोतवाली सैक्टर बीटा-2 (गौतमबुद्ध नगर) द्वारा आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है और कह दिया कि इस तरह के मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट बड़े अधिकारियों के आदेश के आधार पर ही लिखी जाती है। जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बीटा-2 को शिकायत प्रेषित की। UP News
प्रार्थी द्वारा दिनांक 29 07.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्ध नगर (उ010) को प्रेषित की तथा स्वयं जाकर भी पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर को दी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी की रिपोर्ट कोतवाली-बीटा-2 पर दर्ज नहीं हुई है। अत: प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना बीटा-2 को आदेशित किया जाये कि यह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाये। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, थाना बीटा-2. गौतमबुद्धनगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति डाक रसीद प्रस्तुत की गयी। UP News
पत्रावली का अवलोकन किया गया
थाने की आख्यानुसार प्रकरण के संबंध में थाना विभूति खण्ड कमि0 लखनऊ पर मु0सं0 290/2025 धारा 79,196,197, 299,352,353 न्याय0 स0 एवं धारा 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में ही थाना विभूति खंड पर मुकदमा पंजीकृत है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा स्वयं को राजनैतिक पार्टी / समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने का कथन किया गया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के संबंध में अपमानजनक, आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी किये जाने का कथन किया
गया है। UP News
अत: प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनना प्रतीत होता है, जिसकी सत्यता विवेचना से ही स्पष्ट हो सकती है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था श्रीमती अंजूम बनाम उ0प्र0 राज्य आदि में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मामले में पुलिस विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। UP News
सख्त धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश
रामशरण नागर की अपील पर गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंयक त्रिपाठी-।। ने सख्त धाराओं में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बीएनएसएस स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष, थाना बीटा-2 जिला गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जीरो एफ.आई.आर. पर मुकदमा पंजीकृत कर अनुपालन आख्या जिला न्यायालय के समक्ष भीतर सप्ताह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
थाने की आख्यानुसार प्रकरण के संबंध में थाना विभूति खण्ड कमि0 धारा 79,196,197,299, 352,353 लखनऊ पर मु00सं0 290/2025 भा0न्याय0सं0 एवं धारा 67 आई.टी. एक्ट में अभियोग पंजीकृत है। अत: संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट को जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट मानते हुए विवेवना हेतु थाना विभूति खण्ड कमि0 लखनऊ को नियमानुसार अंतरित करना सुनिश्चित करें। UP News