सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति संबंधी जानकारी जमा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी है। कर्मचारियों को यह विवरण 10 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करना होगा। इस तिथि तक जानकारी देने वालों का वेतन समय पर जारी किया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति संबंधी जानकारी जमा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी है। कर्मचारियों को यह विवरण 10 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करना होगा। इस तिथि तक जानकारी देने वालों का वेतन समय पर जारी किया जाएगा।
हालांकि, इस बार इस प्रक्रिया का पालन करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति और एसीपी (अग्रिम सेवा संवर्धन) का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्देश मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी शासनादेश के माध्यम से सामने आया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों के वित्तीय विवरण को अपडेट करने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए कर्मचारियों को दी गई निश्चित समय सीमा। यह समय सीमा अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि संपत्ति का विवरण जमा करने के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। कर्मचारियों में विवरण जमा करने को लेकर चर्चा का दौर जारी है।