इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा बढ़ाते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में घोषणा की गई है कि सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रस्तावित भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 32679 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती चल रही है। इस भर्ती के लिए उम्र की सीमा बढ़ाते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में घोषणा की गई है कि सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रस्तावित भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की लगातार मांग की जा रही थी। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी लगातार पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आयु सीमा में तीन साल की छूट देने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस विषय में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गयी है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गयी है वह हम यहां ज्यों की त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना0पु0 (पुरूष/महिला), आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरूष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरूष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उप्रशासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्या: 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है। UP News