उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 3. 20 कर्मचारियों से कम वाले प्रतिष्ठान को पंजीकरण से छुटकारा दिया जाएगा, यह छोटे व्यापारियों और संस्थाओं के लिए बड़ा फैसला साबित होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो नागरिकों, किसानों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और उद्योग जगत सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 3. 20 कर्मचारियों से कम वाले प्रतिष्ठान को पंजीकरण से छुटकारा दिया जाएगा, यह छोटे व्यापारियों और संस्थाओं के लिए बड़ा फैसला साबित होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कम कर्मचारियों वाले संस्थाओं को विशेष रूप से छूट दी गई है। जिससे इस तरह के व्यापारियों को काफी राहत मिलेगा। कैबिनेट में लिए फैसले के कारण 3. 20 कर्मचारियों से कम वाले प्रतिष्ठान को पंजीकरण से छुटकारा दिया जाएगा, यह छोटे व्यापारियों और संस्थाओं के लिए बड़ा फैसला साबित होगा। अब दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। पहले यह केवल 1 कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू था।
अब सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों, बुटीक, छोटे कार्यालयों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे। यह नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा, सिर्फ शहरों में नहीं। जिन सेवा क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। उनमें हैं क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड/टैक्स कंसल्टेंट, तकनीकी सलाहकार, सर्विस प्लेटफॉर्म। अब इन क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और अधिनियम के लाभ मिलेंगे। इसके लागू होने से छोटे व्यापारियोें को काफी राहत मिलेगी।