उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण अपडेट नहीं किया है, उन्हें अब 10 मार्च तक का समय दिया गया है। डिटेल अपलोड होने के बाद ही इनका जनवरी और फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में होली से ठीक पहले करीब 47 हजार राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। शासन के सख्त रुख के चलते इन कर्मचारियों का जनवरी और फरवरी का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि तय समयसीमा में इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपडेट नहीं किया। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण अपडेट नहीं किया है, उन्हें अब 10 मार्च तक का समय दिया गया है। डिटेल अपलोड होने के बाद ही इनका जनवरी और फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि, आदेश के मुताबिक पदोन्नति और एसीपी (ACP) जैसे लाभ इस प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी नीति के तहत प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किया गया था। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विवरण अपलोड नहीं किया, जिसके बाद शासन ने वेतन रोकने का सख्त फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन, अवकाश, पदस्थापन और संपत्ति विवरण समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी का प्रबंधन मानव संपदा पोर्टल के जरिए करती है। सरकार का कहना है कि संपत्ति विवरण ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और सिस्टम में जवाबदेही मजबूत होगी। प्रभावित कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे तुरंत पोर्टल लॉगिन कर संपत्ति विवरण अपडेट करें, ताकि वेतन जल्द जारी हो सके।
उत्तर प्रदेश में इन 47 हजार कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। होली को देखते हुए वित्त विभाग ने 28 फरवरी को ही वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में बताया गया है कि 1 मार्च सामान्य अवकाश और 2 मार्च होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण भुगतान समय से पहले किया जा रहा है। इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और कार्यप्रभारित कर्मचारी भी शामिल हैं, वहीं कोषागार से पेंशन पाने वाले पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर भी 28 फरवरी को भुगतान के दायरे में रहेंगे। UP News