पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के लिए शासन ने क्या निर्देश जारी किए हैं ? क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा या इसके लिए कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की गई है ?

UP News : उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर पात्र मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के दिन निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले राज्य कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की सुविधा देना है। UP News
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधान परिषद के पांच खंड स्नातक और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष आकस्मिक अवकाश से संबंधित विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और संबंधित खंड स्नातक अथवा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रामाणिक मतदाता हैं, उन्हें मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा। यह सुविधा निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दी जाएगी। UP News
विधान परिषद चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम और मतदान केंद्र की जानकारी पहले से जांच लें। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपनी पात्रता और विभागीय प्रक्रिया की पुष्टि कर लेनी चाहिए। UP News
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