Uttar Pradesh News बुलंदशहर में न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। बुलंदशहर में एक मानसिक दिव्यांग महिला के साथ रेप किया गया था। न्यायालय ने अब दोषी व्यक्ति को दस साल सश्रम कारावास व 10, हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा
बुलंदशहर में एक मानसिक दिव्यांग महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने के बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई है। व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास व 10, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला 2020 के जून महीने से शुरू होता है। अगोता थाना क्षेत्र के गाँव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन मानसिक रूप से दिव्यांग है। वह गाँव के बाहर गोबर डालने गई थी। इसी दौरान गाँव निवासी सतीश ने बहन के साथ दुष्कर्म किया। महिला के मानसिक रूप से दिव्यांग होने का फ़ायदा उठाने के कारण उसके साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जब महिला शोर मचाने लगी तो आस पास के लोग इकट्ठा हो गए यह देख आरोपी फ़रार हो गया।
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न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दी सजा
2020 में पुलिस को तहरीर मिलने के बाद से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू की और आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल कर दी थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों और सबूतों को देखने के बाद व्यक्ति को दोषी क़रार दिया है। साथ ही 10 साल के कारावास व 10, हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला की मानसिक दिव्यांगता का फ़ायदा उठाकर गाँव निवासी व्यक्ति ने उसके साथ खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने अब दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है। यह सजा अपराधियों के लिए उदाहरण है।
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