Uttar Pradesh: बलात्कार के आरोपी को बीस वर्ष की सजा
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RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 08:07 PM
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के चार महीने पुराने मामले में 29 दिन में मुकदमें की कार्यवाही पूरी कर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है ।
पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गत 18 जुलाई को नौ साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुयी थी ।
इस मामले में सुनील कुमार नामक युवक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर सुनील कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।
उन्होंने बताया कि अपर जिला जज गोविंद मोहन के न्यायालय ने गत दो नवम्बर को मुकदमे की सुनवाई शुरू की तथा बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।