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Gyanvapi ASI Survey: एएसआई ने पूरा किया सर्वे, रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का मिला समय

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Gyanvapi Case:

Gyanvapi ASI Survey: जिला जज की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने गुरुवार को ASI को 17 नवंबर तक रिपोर्ट को संकलित करने और उनकी अदालत समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि एएसआई 79 दिनों से मस्जिद परिसर का सर्वे कर रही है।

यह चौथी बार था जब एएसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय विस्तार मांगा और अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश अदालत ने यह पता लगाने के लिए दिया था कि क्या यह एक हिंदू मंदिर के ऊपर स्थित है।

एएसआई ने क्यों मांगा और समय?

स्थायी सरकारी वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा, “एएसआई ने स्नान तालाब को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अपना वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब अध्ययन और सर्वेक्षण के परिणामों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय चाहता है।” अमित श्रीवास्तव ने अदालत में कहा कि सर्वे में एपिग्राफिस्ट सर्वेयर, ऑर्कियोलॉजी,  केमिस्ट, फोटोग्राफर और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ डाटा का सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सभी अपनी अलग-अलग रिपोर्ट भेज रहे हैं।

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 ASI को 17 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

रिपोर्ट संकलित करने के लिए 15 दिन का समय देने के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए गुरुवार को 15 दिन का समय दिया और एएसआई को 17 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

अदालत ने वाद संख्या में चार महिला वादी की याचिका पर एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 18/2022 राखी सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। एएसआई ने जिला न्यायाधीश अदालत के 21 जुलाई के आदेश के अनुपालन में 24 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया था। हालांकि, एआईएम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया।

हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वेक्षण 24 जुलाई को रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को जिला न्यायाधीश अदालत के आदेश के खिलाफ AIM की आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके बाद AIM ने HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण को रोकने से इनकार कर दिया जिसके बाद एएसआई ने 4 अगस्त से सर्वेक्षण फिर से शुरू किया। Gyanvapi ASI Survey

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