काशी यानी वाराणसी में हजारों भवन स्वामियों पर करीब 298 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है। नगर निगम के अनुसार शहर के 97,872 भवनों पर ब्याज और सरचार्ज समेत यह रकम बकाया है, जिसमें करीब 86 करोड़ रुपये सिर्फ सरचार्ज के हैं। बकाएदारों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू की है।

UP News : उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में हजारों भवन स्वामियों पर भारी भरकम गृहकर बकाया है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर के करीब 97,872 भवनों पर ब्याज और सरचार्ज समेत लगभग 298 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है। अब नगर निगम ने ऐसे भवन स्वामियों को अंतिम मौका देते हुए समय पर बकाया जमा करने की चेतावनी दी है। नगर निगम की ओर से बकाएदारों को एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। इसके तहत पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 15 नवंबर निर्धारित की गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाएदारों को अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी और नियमों के तहत संपत्ति की कुर्की समेत कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। UP News
नगर निगम के अनुसार वाराणसी के 97,872 भवनों पर कुल करीब 298 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया है। इसमें लगभग 86 करोड़ रुपये सरचार्ज के हैं। OTS योजना के तहत पात्र भवन स्वामियों को इस सरचार्ज में निर्धारित छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद योजना लागू हुए करीब डेढ़ महीने का समय बीत जाने के बाद भी बकाएदारों की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बड़ी संख्या में भवन स्वामी अभी भी अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। UP News
नगर निगम के मुताबिक अब तक केवल 6,810 भवन स्वामियों ने OTS पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से सिर्फ 2,476 भवन स्वामियों ने करीब 3.96 करोड़ रुपये का गृहकर जमा किया है। नगर निगम का मानना है कि अभी भी बड़ी संख्या में बकाएदार योजना का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आए हैं। UP News
नगर निगम ने साफ किया है कि OTS का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस तारीख तक पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक बकाया टैक्स जमा करने पर योजना के तहत सरचार्ज में निर्धारित छूट मिलेगी। वहीं, समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। UP News
नगर निगम प्रशासन ने अब बकाएदारों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जरूरत पड़ने पर मकान और संपत्ति की कुर्की भी शामिल हो सकती है। निगम की ओर से लोगों से समय रहते OTS में पंजीकरण कराने की अपील की गई है। UP News
बकाया गृहकर जमा कराने के लिए नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को SMS और फोन कॉल के जरिए लगातार जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि अधिक से अधिक बकाएदार OTS योजना का लाभ उठा सकें। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख निकलने के बाद कार्रवाई से बचने के लिए बकाएदारों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी। UP News
नगर निगम के मुताबिक समय सीमा में OTS के तहत पंजीकरण नहीं कराने पर भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज भी चुकाना होगा। ऐसे में समय पर पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाना बकाएदारों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। UP News
करीब 298 करोड़ रुपये के बकाये और हजारों भवनों से जुड़े इस मामले में नगर निगम अब वसूली को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। एक तरफ निगम बकाएदारों को OTS के जरिए राहत का अवसर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर समय सीमा के बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब देखना यह होगा कि 15 नवंबर तक कितने भवन स्वामी OTS पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं और नगर निगम की इस योजना से गृहकर वसूली में कितना इजाफा होता है। UP News
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