बलिया में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा। प्रारूप सूची 12 नवंबर को प्रकाशित होगी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने के आवेदन, दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।

UP News : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मौजूदा प्रविष्टियों पर दावा-आपत्ति करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदेय स्थलों का सम्भाजन और पुनर्स्थापन 2 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। प्रारूप प्रकाशित होने के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस अवधि में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन निर्धारित है। UP News :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र नागरिक निर्धारित अवधि यानी 12 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच संबंधित आवेदन प्रारूप भरकर अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सौंप सकते हैं। आवेदन करते समय निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित बीएलओ से प्राप्त की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया समय रहते पूरी करें। जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे बीएलओ से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मतदान केंद्र और बीएलओ से संपर्क कर सूची में अपने नाम की स्थिति की जांच करें। UP News :
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