क्या है UP का निराश्रित महिला पेंशन योजना? इसका उद्देश्य और लाभ
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 08:16 PM
उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए इस बार रक्षाबंधन बेहद खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की लाखों निराश्रित महिलाओं को आर्थिक संबल देते हुए एक विशेष उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी दी कि प्रदेश की 36 लाख 75 हजार 623 निराश्रित महिलाओं के बैंक खातों में कुल ₹115 करोड़ 64 लाख की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। ये राशि निराश्रित महिला पेंशन योजना (Destitute Women Pension Scheme) के तहत दी गई है जिससे बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके। Uttar Pradesh Samachar
राशि ट्रांसफर की जानकारी सामने आने के बाद से ही निराश्रित महिलाएं इस योजना के बारे में अधिक जानने को लेकर काफी उत्सुक हैं। ऐसे में हमने आपके लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या है निराश्रित महिला पेंशन योजना? What is Destitute Women Pension Scheme?
निराश्रित महिला पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य बेसहारा, विधवा और आयविहीन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। निराश्रित महिला पेंशन योजना का संचालन राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1980-81 में हरियाणा में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है जो स्वयं आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
हरियाणा में पेंशन दरों का विकास
हरियाणा में निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरुआत में पेंशन ₹50 प्रतिमाह थी। धीरे-धीरे बढ़ाकर इसे 01 जनवरी 2020 से ₹2,250 प्रति माह कर दिया गया है। यह पेंशन हर पात्र महिला को प्रति माह दी जाती है।
महिला हरियाणा की निवासी हो और आवेदन तिथि से कम से कम 1 साल से राज्य में रह रही हो।
महिला की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो।
महिला निम्न में से किसी एक श्रेणी में आती हो विधवा हो, पति, माता-पिता या पुत्रों के बिना निराश्रित हो और मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम और परिजन न हों।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ? (अपवाद)
जो महिला सरकारी नौकरी में है।
किसी सरकारी संस्था/निकाय से पेंशन या सहायता ले रही है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
जरूरी दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण (विधवा होने की स्थिति में) साथ रखें ।
योजना से मिलने वाले लाभ
हर राज्य में पेंशन राशि अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में ₹2,250/माह, उत्तर प्रदेश में ₹500/माह, कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं। योजना की जानकारी के लिए संबंधित राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाएं या myScheme.gov.in पर विजिट करें। Uttar Pradesh Samachar नोट: हर राज्य के नियम अलग हो सकते हैं इसलिए आवेदन से पहले नियम जरूर पढ़ें।