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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार उन वाहनों और चालकों पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है जो बार-बार हादसों में शामिल पाए गए हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार उन वाहनों और चालकों पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है जो बार-बार हादसों में शामिल पाए गए हैं। ऐसे वाहनों को न केवल जब्त किया जाएगा, बल्कि उन्हें कंडम घोषित कर स्क्रैप कराने तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, गंभीर या बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन (RC) रद्द किए जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त या निलंबित किया जाएगा। आरसी रद्द होने के बाद संबंधित वाहन का उपयोग पूरी तरह से बंद माना जाएगा और उसे स्क्रैप में भेजना अनिवार्य होगा। UP News
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 24,118 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 27,205 तक पहुंच गई। वहीं, जनवरी से मई 2026 के बीच ही 2,782 लोगों की जान जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (2,773 मौतें) से अधिक है। इन बढ़ते आंकड़ों ने शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटनाओं में वृद्धि पर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े विभाग अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका सीधा असर जनहानि के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बार-बार दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों के चालकों का लाइसेंस तुरंत निलंबित या निरस्त किया जाए। साथ ही ऐसे वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी समाप्त कर उन्हें जब्त कर स्क्रैप नीति के तहत नष्ट किया जाए। UP News
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मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के तहत पहले से ही परिवहन विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धारा 53 और 54 के तहत लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, जबकि धारा 55 के तहत गंभीर मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन लगातार दुर्घटनाओं में शामिल पाया जाता है और जानमाल के नुकसान का कारण बनता है, तो उसे कंडम घोषित कर स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। हाल के समय में परिवहन विभाग ने कई मामलों में लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई की है, हालांकि आरसी रद्द करने की कार्रवाई अपेक्षाकृत कम देखने को मिली है। UP News
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