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Ankita Bhandari Murder Case: मेहमानों से संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था पुलकित

Ankita Bhandari Murder Case: मेहमानों से संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था पुलकित

Ankita Bhandari Murder Case: मेहमानों से संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था पुलकित

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसआईटी ने इस हत्याकांड में अब तक की जांच के बाद खुलासा किया कि आरोपी पुलकित, रिसार्ट में आने वाले मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। एक मेहमान ने तो नशे की हालत में अंकिता को अपने गले भी लगाया था। इस जांच के बाद एसआईटी ने मुकदमें में देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क को भी जोड़ दिया है।

Ankita Bhandari Murder Case

आपको बता दें कि 18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था।

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एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड के मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है।

इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी थीं। मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीन शॉट वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है।

एक मेहमान भी वहां पर आया था और नशे की हालत में गले भी लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। यही नहीं अंकिता के दोस्त के बयान में भी आया कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी।

डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है। ताकि, मुकदमे में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराया जा सके। कुछ वस्तुओं को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भी भेजा गया है। इसके लिए भी पत्राचार किया जा रहा कि जल्द पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए।

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