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Dehradun News : महेन्द्र भाटी हत्याकांड में प्रणीत भाटी बरी

     देहरादून (एजेंसी)। बहुचर्चित विधायक महेन्द्र भाटी हत्याकांड में भाजपा के नेता प्रणीत भाटी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इससे पूर्व इस हत्याकांड में पूर्व सांसद डी.पी. यादव को भी बरी कर दिया था।

     अदालत का फैसला आने के बाद प्रणीत भाटी ने कहा कि यह सत्य की जीत है और मेरे परिवार और पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि इस केस में मेरा नाम राजनीति की वजह से आया। उन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषित कर बाइज्जत बरी कर दिया।

      स्व. महेन्द्र भाटी हत्याकांड में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों और अभाव के आधार पर अदालत ने डीपी यादव, पाल सिंह उर्फ लक्कड़पाला को बरी कर दिया था। अब अदालत ने प्रणीत भाटी को बरी कर दिया है।

     उच्च न्यायालय का यह आदेश लक्कड़पाला द्वारा दायर विशेष अपील पर आया है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इक_ा करने में असमर्थ रही और एकत्रित किए गए सबूत परस्पर विरोधी हैं।

    इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्नतीस साल पुराने हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद यादव को भी 30 नवंबर को मामले से बरी कर दिया था। आपको बता दें कि 15 दिसम्बर 1992 को विधायक महेंद्र सिंह भाटी की गाजियाबाद जिले में दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हमले में भाटी के साथ उनका साथी उदय प्रकाश आर्य भी मारा गया था।

     1 फरवरी 2015 को सीबीआई की अदालत ने प्रणीत भाटी को दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसला आने के बाद प्रणीत भाटी की बेटियां निकेता भाटी व नंदनी भाटी ने अपने ताऊ की समाधि पर जाकर पुष्प चढ़ाये और कहा कि उन्हें व परिवार के सभी सदस्यों को न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था। आज उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है।

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