Uttarakhand UCC News : उत्तराखंड को आखिरकार लगभग 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद अपना यूनिफार्म सिविल कोड मिल गया। मंगलवार (06 फरवरी) को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे विधानसभा के पटल पर पेश किया। इस ऐतिहासिक अवसर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यह युगांतकारी समय है। सभी को इसका जोरदार समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि वह भी सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। यह बिल हर धर्म, हर पंथ के अच्छे के लिए है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या खास है उत्तराखंड के UCC में।
उत्तराखंड में UCC –
- इसमें सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है।
- पुरुष-महिला को तलाक देने का समान अधिकार होगा।
- लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी कर दिया जाएगा।
- लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा रखी जाएगी।
- लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाएगा।
- महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं रखी जाएगी।
- अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर होगी।
- बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी।
- शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा, बिना रजिस्ट्रेशन शादी नहीं मानी जाएगी।
- उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक दिया जाएगा।
UCC लागू होने का लाभ ? Uttarakhand UCC News
इसके लागू होने पर हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून रखा जाएगा। जो कानून हिंदुओं के लिए, वही दूसरों के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकेगी। वहीं मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट पर भी रोक लगा दी जाएगी।
Uttarakhand UCC इन चीजों में नहीं होगा बदलाव ?
किसी की भी धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज पर इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। UCC लागू होने के बाद भी इन्हीं से शादी करवाया जाएगा। साथ ही खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
Uttarakhand UCC Bill
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