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16 साल तक के बच्चों के लिए No Coaching

New Guideline For Students

New Guideline For Students

MoE New Coaching Guidelines : कोचिंग संस्थानों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। नए दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद अब प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर लगाम कसने वाली है। इन नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जारी की गई नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपने कोचिंग में दाखिला नहीं दे सकेंगे। साथ ही कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए नए दिशानिर्देशों में यह बात भी बताई गई है कि कोई भी कोचिंग अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे झूठे वादे भी नहीं करेगा।

बढ़ते सुसाइड के मामलों के चलते लिया फैसला

बताया जा रहा है कि यह गाइलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। छात्रों के लिए आई नई गाइडलाइन (MoE New Coaching Guidelines) के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी (NOC) होनी अब जरूरी होगी। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी जाएगी।

कम योग्यता वाले शिक्षकों पर रोक

जारी हुए नए दिशानिर्देशों (MoE New Coaching Guidelines) में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक (Graduate) से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता से झूठें वादे या अच्छी रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा। साथ ही कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। छात्रों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।

कोचिंग संस्थानों को बनानी पड़ेगी अपनी वेबसाइट

छात्रों के लिए आए नए दिशानिर्देश में कहा गया, कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क की पूरी जानकारी होगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर बिना वजह दबाव डाले बिना कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए।

3 महीने के अंदर करना होगा रजिस्‍ट्रेशन

सरकार ने दिशानिर्देश लागू होने के 3 महीने के अंदर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्‍ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी की सभी कोचिंग सेंटर्स जारी गाइडलाइंस का पालन करें।

नए दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

छात्रों के लिए आए इस नए दिशानिर्देशों के अनुसार अगर कोई कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन नहीं करता, बताए गए नियमों और शर्तों के उल्लंघन करता है तो उसपर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर को पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा।

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