Bihar : भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके उपयोग को लेकर वर्षों से उठते रहे सवालों के बीच अब एक बड़ा बदलाव सामने आया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखते हुए कहा है कि यह बिल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य – केवल समुदाय विशेष नहीं, बल्कि समाज का कल्याण
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो गरीब, बेसहारा या जरूरतमंद है। उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए बताया कि वक्फ की भावना में संकीर्णता नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र कल्याण की बात करती है।
पटना में वक्फ संपत्तियों का सवाल – अस्पताल या अनाथालय क्यों नहीं?
राज्यपाल ने पटना का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि वक्फ संपत्तियों की भरमार होने के बावजूद, वहां कितने अस्पताल, अनाथालय या स्कूल इन संपत्तियों के जरिये स्थापित किए गए हैं? उन्होंने कहा कि आज भी अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर विवाद, मुकदमे और बंदरबांट का माहौल है, न कि सेवा और सहायतार्थ उपयोग का।
विधेयक को मिला संसद का समर्थन
यह उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – से पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 विरोध में थे। वहीं, लोकसभा में यह विधेयक 288 मतों के समर्थन से पारित हुआ। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधिवत कानून का रूप ले लेगा।
सरकार का पक्ष – सभी समुदायों को एकजुट करने का प्रयास
विधेयक को लेकर उठी आलोचनाओं के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे मुस्लिम विरोधी बताने वाले आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह कानून शिया, सुन्नी समेत सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश है। उनका यह भी कहना था कि भारत, अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, और यहां बहुसंख्यक समाज धर्मनिरपेक्ष सोच से प्रेरित है। Bihar :
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