Maharashtra CM के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर राउत के खिलाफ मामला दर्ज

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Maharashtra CM
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:41 AM
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Maharashtra CM: नासिक। नासिक पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

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अधिकारी ने बताया कि शिंदे धड़े के पदाधिकारी योगेश बेलदार रविवार देर रात यहां पंचवटी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान राउत ने मुख्यमंत्री शिंदे के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी छवि खराब की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शाह ने शनिवार को कहा था कि जिन लोगों ने विरोधी विचारधारा के लोगों के ‘‘तलवे चाटना’ पसंद किया था, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े को असली शिवसेना घोषित किए जाने और उसे ‘तीर-धनुष’ चुनाव निशान दिए जाने के बाद पता चल गया है कि सत्य किधर है। शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, राज्यसभा सदस्य राउत ने रविवार को कहा, “मौजूदा मुख्यमंत्री क्या चाट रहे हैं? शाह जो कहते हैं, महाराष्ट्र उसे महत्व नहीं देता।” राउत ने रविवार को एक ट्वीट में यह दावा भी किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके 'धनुष और तीर' चिन्ह को 'खरीदने' के लिए '2000 करोड़ रुपये का सौदा' हुआ है। हालांकि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राउत के इस दावे को खारिज कर दिया।

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MATHURA VIVAD:  श्रीकृष्ण जन्मस्थान व ईदगाह मामले में सुनवाई 27 मार्च को

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MATHURA VIVAD
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 07:03 PM
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MATHURA VIVAD:  मथुरा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान व ईदगाह वाद मामले में सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन के न्यायालय में सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

MATHURA VIVAD

सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय ने विचार विमर्श किया और सभी मामलों में 7/11 के तहत इस वाद पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख नियत की गयी है। श्री कृष्ण स्थान ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों पर तामिल मानते हुए अगली सुनवाई 27 मार्च को नियत की है। उनका कहना है यह वाद मेंटबिल है कि नहीं, पर अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं ईदगाह ट्रस्ट के वकील तनवीर अहमद का कहना है कि वादी पक्ष इस मामले में शुरू से ही पैरवी नहीं कर रहा। फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया जाता है। उनका कहना है कि न्यायालय में हुई आज सुनवाई के दौरान यह बाद मेंटल है कि नहीं 7/11 के अंतर्गत अब इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी

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पैसे की लड़ाई: एनपीएस में जमा पैसा नहीं मिलेगा राज्य सरकारों को:केन्द्र

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Feb 2023 10:12 PM
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पैसे की लड़ाई: जयपुर। राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता।

पैसे की लड़ाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है। केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी। अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लगाया जा रहा है। गहलोत ने कहा, पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है... ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है। और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे। [caption id="attachment_68820" align="aligncenter" width="300"]पैसे की लड़ाई पैसे की लड़ाई[/caption] इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है ... वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो... ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं ... वह पैसा कर्मचारी का हक है। वित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को 'स्थगित' कर रही हैं। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है। उन्होंने कहा, जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है। उन्होंने कहा, अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले हटता है तो उसके अलग नियम है। जहां तक राज्य समझ रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा मैं समझती हूं कि यह मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं है।