Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कल ही सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिला है, कि फिर एक और बड़ी मुसीबत ने उनके घर पर दस्तक दे दी है। इस बार मामला उनकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर –
सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति हो सकती है जब्त:
खबरों के मुताबिक पटौदी खानदान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो सकता है। दरअसल पटौदी खानदान की भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्ति पर साल 2015 में स्टे लगा हुआ था जो अब खत्म हो चुका है। पटौदी परिवार को संपत्ति के मामले में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से कोई दावा पेश नहीं किया गया है। ऐसे में शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत सरकार इस संपत्ति पर अपना कब्जा जमा सकती है।
क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम-
दरअसल शत्रु संपत्ति अधिनियम वो नियम है जिसके तहत केंद्र सरकार, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा सकती है। सैफ अली खान की पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे। उनकी तीन बेटियां थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी। जबकि दूसरी बेटी साजिदा ने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और नवाब की संपत्ति की असली वारिस बन गई। साजिदा सुल्तान सैफ अली खान की दादी थी। ऐसे में पोते के रूप में संपत्ति का एक हिस्सा उन्हें विरासत में मिल गया। बाद में सरकार ने आबिदा सुल्तान के माइग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हिस्से की संपत्ति पर ‘ शत्रु संपत्ति अधिनियम’ के आधार पर दावा किया। साल 2019 में कोर्ट ने साजिदा सुल्तान को संपत्ति का असली वारिस मान लिया था। लेकिन अब कोर्ट के नए फैसले ने सैफ अली खान को मुश्किल में डाल दिया है।
जानकारी के लिए आपको बता दे इन संपत्तियों में सैफ का बचपन जहां बीता वो फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर – उस- सबा- पैलेस, दार- उस- सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा संपत्ति आदि शामिल है।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही फुल टशन में दिखें सैफ अली खान, फैंस जमकर लुटा रहे हैं प्यार