Delhi: सरकारी अधिकारियों के समय पर जवाबी हलफनामे दाखिल न करने पर कोर्ट नाखुश

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calendar01 Feb 2023 08:33 PM
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Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी प्राधिकरण, राज्य के विभागों और निगमों द्वारा समय पर याचिकाओं पर जवाब तथा स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर नाखुशी जाहिर की है। अदालत ने निर्धारित समय पर जवाब न देने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आम तौर पर सभी सरकारी अधिकारी, विशिष्ट निर्देशों के बावजूद निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं करते और सुनवाई की तारीख से सिर्फ एक या दो दिन पहले इसकी सूचना देते हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि अदालत यह मानने को विवश है कि सरकारी अधिकारियों, राज्य के विभागों और निगमों में अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा पर जवाबी हलफनामे और स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का चलन है।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता, तो जुर्माना लगाया जा सकता है।

अदालत वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया कि निर्देशों के बावजूद वजीरपुर क्षेत्र में फिर से अतिक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अक्टूबर 2003 में वजीरपुर क्षेत्र में मौजूद अतिक्रमणों का संज्ञान लिया था और सड़क पर सभी अवैध संरचनाओं तथा अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश पारित किए थे।

न्यायमूर्ति सिंह ने 30 जनवरी को कहा कि न तो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और न ही संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने अपना हलफनामा दाखिल किया है।

अदालत ने कहा कि दोनों हलफनामे उसे सुनवाई के दौरान सौंपे गए थे, जबकि कहा गया था कि इन्हें क्रमश: 26 और 28 जनवरी को दाखिल किया जाए।

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Budget 2023-24 : अब सात लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं, नई व्यवस्था में भी मिलेगा मानक कटौती का लाभ

Nirmala 3
Now there is no tax on income of seven lakh rupees, the benefit of standard deduction will also be available in the new system
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 03:19 PM
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को टैक्स के मोर्चे पर राहत दी। नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

Budget 2023-24 : Income Tax

सीतारमण ने बुधवार को संसद में इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए इसका प्रस्ताव किया। इसके अलावा पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था।

Budget 2023-24 : अब ‘मैन होल’ नहीं, ‘मशीन होल’ कहिये जनाब

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था यानी बिना कोई छूट वाली कर व्यवस्था को ‘डिफॉल्ट’ बनाने का प्रस्ताव किया। ‘डिफॉल्ट’ का मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: नई आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे। बजट में किये गये प्रस्ताव के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की आय पर शून्य आयकर लगेगा। जबकि 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर कर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

Budget 2023-24 : Standard Deduction

नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब के तहत तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं, तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

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‘डिफॉल्ट’ व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर आयकर विशेषज्ञ सत्येन्द्र जैन ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर अपने आयकर रिटर्न में आपने अपना विकल्प नहीं चुना है तो आप स्वत: नई कर व्यवस्था में चले जाएंगे। जैन ने कहा कि वास्तव में सरकार नई कर व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। लेकिन, यह केवल उन्हीं लोगों के लिये फायदेमंद है, जो कोई बचत नहीं करते। इसके अलावा, बजट में अधिक आय वाले करदाताओं को भी राहत दी गयी है। इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गयी है, जिससे कर की दर में तीन प्रतिशत का असर पड़ेगा। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Budget 2023-24 : अब 'मैन होल' नहीं, 'मशीन होल' कहिये जनाब

Nirmala 2
Now not 'man hole', call it 'machine hole' sir
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calendar02 Dec 2025 04:31 AM
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि देश के सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को ‘मैन होल’ से पूरी तरह ‘मशीन होल’ मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा।

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Budget 2023-24

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।