Wednesday, 26 June 2024

Delhi NCR News : जाना चाहते थे न्यूयॉर्क, लेकिन अदालत पहुंच गए गोपाल राय, जानिए क्या है मामला

Delhi NCR News : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जाना तो चाहते थे न्यूयॉर्क, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन…

Delhi NCR News : जाना चाहते थे न्यूयॉर्क, लेकिन अदालत पहुंच गए गोपाल राय, जानिए क्या है मामला

Delhi NCR News : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जाना तो चाहते थे न्यूयॉर्क, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि वे न्यूयॉर्क जाने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गए। दिल्ली उच्च न्यायालय जाकर उन्होंने केंद्र सरकार के एक आदेश को रद्द करने का अनुरोध भी कर डाला।

दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ‘कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग’ में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए केन्द्र की ओर से उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली। इसपर उन्होंने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। गोपाल राय ने उच्च न्यायालय से केन्द्र के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

विदेश मंत्रालय ने 12 सितंबर को एक पत्र लिखकर कहा कि उसने प्रस्ताव को देखा है और राजनीतिक मंजूरी से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ‘दिल्ली सरकार की ओर से यात्रा उचित नहीं होगी क्योंकि कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी (मंत्री रैंक) कर रहे हैं।’

बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 से 21 सितंबर तक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।

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शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई

Delhi NCR News : गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार के जरिए दायर अपनी याचिका में कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के उनके आधिकारिक अनुरोध को ‘मनमाना और दुर्भावनापूर्ण’ कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने और उसे संबोधित करने संबंधी आमंत्रण 13 अगस्त को मिला था। उन्होंने कहा कि आमंत्रण से स्पष्ट है कि यह आने वाले दशकों में ऊर्जा खपत के लगभग 1.5 गुना बढ़ने जैसे आवश्यक मुद्दों के समाधान के लिए ‘भारतीय थिंक टैंक’ सहित सभी हितधारकों का कार्यक्रम है।

गोपाल राय ने कहा कि इसलिए ये कारण बताना कि भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर के नौकरशाह द्वारा किया जा रहा है, न तो वांछित है और न ही वैश्विक ऊर्जा नीति के अनुरूप है। याचिका में कहा गया कि मंजूरी से इनकार वाला पत्र बेहद जल्दबाजी में, बिना सही तरीके से सोचे-विचारे जारी किया गया और यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

गोपाल राय की याचिका पर न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का का निर्णय लिया है। Delhi NCR News

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